मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने पर SC ने उठाए सवाल, कहा-ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया
Date: 26/04/2018
नई दिल्ली (जागरण ब्यूरो)। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट आधार पहचान प्रणाली की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले कई याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अपील की सुनवाई करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआइ) ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आधार को बैंक खाते से जोड़ना अनिवार्य है। इस बारे में पीएमएलए कानून में प्रावधान है और रेगुलेटर होने के नाते आरबीआइ पर इस बाबत सर्कुलर जारी करने का कानूनी दायित्व है। आरबीआइ ने ये बात आधार को बैंक खाते से जोड़ने पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कही। उधर, सुप्रीम कोर्ट ने आधार को मोबाइल नंबर से जोड़ने की अनिवार्यता पर सवाल उठाया।
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