दिल्ली. केंद्र सरकार जल्द ही ऐसा कानून लेकर आ रही है, जो मकान मालिक और किरायेदारों के हितों की रक्षा करेगा. कानून का मसौदा तैयार हो चुका है. इसको अंतिम रुप देने की तैय्यारी की जा रही है.
नए कानून के मुताबिक अब कान मालिक अपनी मर्जी से किराया नहीं बढ़ा सकेंगे. दरअसल पूरे देश की अदालतों में मकान मालिक औऱ किराएदारों के बीच लाखों विवाद के मामले कोर्ट में लंबित हैं. सरकार ने इनसे बचने के लिए साफ गाइडलाइन औऱ कानून बनाने का प्लान किया है.
अब किरायेदार घर लेने पर दो महीने से ज्यादा की सिक्युरिटी एडवांस के तौर पर नहीं देगा. इसके अलावा किराये की अवधि के बीच मकान मालिक किराया नहीं बढ़ा सकेंगे. मकान मालिकों को किराये में किसी तरह का बदलाव करने के लिए तीन महीने पहले नोटिस देना जरूरी होगा.