पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह के पुत्र व पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने अनमोल चिटफंड मामले के पांच प्रकरणों में एफआईआर का आदेश दिया है.
बता दें कि दो जुलाई को मामले की सुनवाई हुई थी. रायगढ, बालोद, अर्जुन्दा, पुलगांव थाने में पुलिस द्वारा मामला दर्ज नही करने पर पीड़ित निवेशकों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. जिस पर हाईकोर्ट ने एफआईआर का फैसला सुनाया.
इसके अलावा सनसाइन चिटफंड कंपनी के मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व गृहमंत्री रामसेवक पैकरा के खिलाफ भी एफआईआर का आदेश दिया है. राजनांदगांव के प्रेमलाल देवांगन ने याचिका लगाई थी. गौरतलब है कि सोमवार को पीड़ित निवेशकों के 40 याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी, लेकिन उन्हें न्यायालय से कोई भी राहत नहीं मिल पाई है. कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 22 जुलाई तक के लिए आगे बढ़ा दी है.
इससे पहले अभिषेक सिंह ने उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. जिस पर न्यायालय ने केस डायरी तलब की थी और सुनवाई 5 जुलाई से बढ़ाकर 8 जुलाई कर दी थी. लेकिन सीएम भूपेश बघेल की माता जी का देहान्त होने की वजह से महाधिवक्ता ने अगली तिथि 22 जुलाई को लेने के बाद अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गए.
जबकि आज 40 अन्य पेटिशन पर न्यायालय में सुनवाई होनी थी. निवेशकों ने अनमोल इंडिया सहित अन्य चिटफंड कंपनियों के खिलाफ याचिका दाखिल की है. जिसमें अभिषेक सिंह समेत अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि निचली अदालत द्वारा अभिषेक सिंह समेत अन्य 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश के बावजूद पुलिस शिकायत दर्ज नहीं कर रही हैं.