गुजरात के सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा 2019 में ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी पर मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी. इसके पहले सूरत की ही निचली अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ पर राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाने के साथ अपील दायर करने के लिए 30 दिन का समय दिया था.
बता दें कि गत 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके एक दिन बाद उनकी संसद सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया.
राहुल ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ तीन अप्रैल को सत्र अदालत का रुख किया. उनके वकीलों ने दो आवेदन भी दाखिल किअ, जिनमें एक सजा पर रोक के लिए और दूसरा अपील के निस्तारण तक दोषी ठहराये जाने पर स्थगन के लिए था. अदालत ने राहुल को जमानत देते हुए शिकायती पूर्णेश मोदी और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और फिर 20 अप्रैल के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया.