HRD मंत्रालय को SC का आदेश: स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाए पॉलिसी
Date: 17/04/2018
नर्इ दिल्ली (एएनआई) गुरुग्राम स्कूल मर्डर केस में मृतक बच्चे के पिता द्वारा दायर किए गए जनहित याचिका मामले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गयी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मानव संसाधन मंत्रालय से देश में स्कूली बच्चों की सुरक्षा मामले पर पॉलिसी और दिशानिर्देश बनाने को कहा है। इसके लिए कोर्ट की ओर से मंत्रालय को 6 माह का समय दिया गया है। कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा के मुद्दे पर मौजूदा दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन की मांग की गई थी। बीते दिनों गुरुग्राम के रायन पब्लिक स्कूल में सात वर्षीय छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की शौचालय के अंदर हत्या कर दी गयी थी, उसके गले पर चाकू से दो वार किए गए थे।
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