कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को दोहरी नागरिकता मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने उनके खिलाफ दायर दोहरी नागरिकता के मामले को खारिज कर दिया है. इस दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आखिर आप कौन हैं? इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि वो भारत के नागरिक हैं. साथ ही सामाजिक कार्य और राजनीति करते हैं.
आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है. लिहाजा उनको लोकसभा चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिया जाए. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील को सिरे से खारिज कर दिया.
इससे पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने राहुल गांधी पर ब्रिटेन का नागरिक होने का आरोप लगाया था. इस मामले को लेकर गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को नोटिस भी जारी किया था. गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी से पूछा था, 'आपकी ब्रिटिश नागरिकता को लेकर शिकायत की गई है. इस पर आप अपना रुख स्पष्ट करें और तथ्य सामने रखें.'
गृह मंत्रालय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को यह नोटिस बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी की शिकायत पर भेजा था. वहीं, इस नोटिस के जवाब में कांग्रेस ने कहा था कि राहुल गांधी जन्मजात भारतीय हैं और पूरी दुनिया यह जानती है. साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल गांधी की नागरिकता के विवाद को बकवास बताया था. उन्होंने कहा था कि पूरा हिंदुस्तान जानता है कि राहुल गांधी जन्मजात हिंदुस्तानी हैं.
गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर कई सवाल दागे. पढ़िए कोर्ट और याचिकाकर्ता के बीच जवाब-सवाल.
सुप्रीम कोर्ट - आप क्या करते हैं?
याचिकाकर्ता- समाजसेवा और राजनीति करते हैं. याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने अपनी दोहरी नागरिकता छुपाई है.
सुप्रीम कोर्ट - आपको कैसे पता चला?
याचिकाकर्ता - ब्रिटेन की एक कंपनी के दस्तावेज से खुलासा हुआ कि राहुल गांधी ब्रिटिश पासपोर्ट धारक हैं. याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि राहुल गांधी सांसद हैं और पीएम बनना चाहते हैं।
सुप्री कोर्ट - कौन पीएम नहीं बनना चाहता है? क्या आप ऐसा अवसर ठुकरा देंगे? सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि सिर्फ किसी विदेशी कंपनी के दस्तावेज लाकर आप ऐसा दावा कर रहे हैं, तो आप सही नहीं हैं. लिहाजा इस याचिका को खारिज किया जाता है.